सरकारी कर्मचारी बना चुनाव एजेंट, होगी कानूनी कार्रवाई
सिरसा. आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी किसी पार्टी या प्रत्याशी का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता है. यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. इसका पालन करना सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता का भी कर्तव्य है। सरकारी सेवा में कोई भी कर्मचारी किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसे कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये गये हैं. इसके अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य हो सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने निजी वाहन या आवासीय मकान पर भी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव चिन्ह प्रदर्शित नहीं कर सकता है।